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Tuesday, July 3, 2018

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश- कार्यकारी पुलिस महानिदेशक के पद पर नियुक्ति न करें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया है कि वे कार्यकारी पुलिस महानिदेशक (एक्टिंग डीजीपी) या पुलिस आयुक्त के पद पर नियुक्ति न करें। कोर्ट ने कहा कि निवर्तमान डीजीपी की सेवानिवृत्ति से तीन महीने पहले राज्य सरकार, संघ लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) से नए डीजीपी की नियुक्ति को लेकर सम्पर्क करेगी। यूपीएससी डीजीपी पद के लिए राज्य सरकार के प्रस्तावित नामों में से तीन का चयन करेगा, जिनमें से एक का चयन राज्य सरकार करेगी।

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from दैनिक भास्कर https://www.bhaskar.com/indian-national-news-in-hindi/news/supreme-court-orders-state-do-not-appoint-acting-dgps-without-consulting-upsc-5908706.html

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