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Monday, July 23, 2018

अगर आप मां-बाप के घर में रहते हैं तब भी ले सकते हैं एचआरए पर टैक्स छूट लाभ

आप नौकरीपेशा हैं और शहर से बाहर रहते हैं या अपने ही शहर में मां-बाप के घर में रहते हैं तब भी आप एचआरए पर TAX छूट ले सकते हैं। अगर आपनी कंपनी को रेंट स्लिप या रेंट का प्रूफ नहीं दिया है तो कंपनी ने आपके एचआरए पर भी TDS काटा होगा।

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from दैनिक भास्कर https://www.bhaskar.com/indian-national-news-in-hindi/news/how-to-claim-hra-exemption-of-filing-itr-201-18-5922706.html

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