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Monday, July 16, 2018

गोरक्षा के नाम पर भीड़ को हिंसा की इजाजत नहीं दी जा सकती, सरकारें कानून बनाएं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गोरक्षा के नाम पर कोई नागरिक कानून अपने हाथों में नहीं ले सकता है। हिंसा की इजाजत नहीं दी जा सकती। भय और अराजकता के मामले में, राज्य को सकारात्मक काम करना होगा। केंद्र और राज्य सरकारों को इसके लिए कानून बनाना होगा।

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from दैनिक भास्कर https://www.bhaskar.com/indian-national-news-in-hindi/news/supreme-court-vigilante-groups-cow-vigilantism-violence-can-not-be-allowed-5918251.html

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