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Thursday, June 7, 2018

शरद यादव को वेतन और अन्य सुविधाएं नहीं मिलेंगी, सरकारी बंगले में रह सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जदयू के बागी सांसद शरद यादव को सरकारी बंगले में रहने की इजाजत दी। हालांकि, उन्हें वेतन, भत्ते, हवाई जहाज और रेल टिकट में छूट की सुविधाएं नहीं मिलेंगी। कोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में आए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को संशोधित करते हुए 12 जुलाई तक शरद को राहत देने का फैसला किया। बता दें कि जदयू के एक सांसद ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती है। शरद की राज्यसभा सदस्यता पर फैसला अभी लंबित है। जबकि पार्टी उन्हें अनुशासनहीनता के आरोप में बाहर कर चुकी है।

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from दैनिक भास्कर https://www.bhaskar.com/indian-national-news-in-hindi/news/sharad-yadav-allow-to-official-residence-but-no-salary-says-sc-5889751.html

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