
मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 (संशोधित 1944) में सरकार ने बड़ा बदलाव कर दिया है। एक्सीडेंट होने पर मिलने वाली मुआवजे की राशि को सरकार ने बढ़ा दिया है। अब एक्सीडेंट में यदि मौत हो जाती है तो पीड़ित व्यक्ति के परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। साथ ही छोटी-मोटी चोट में जहां पहले ढाई हजार रुपए मिलते थे, अब इसे 25 हजार कर दिया गया है। मप्र हाईकोर्ट के एडवोकेट संजय मेहरा ने बताया कि 22 मई से सरकार ने यह बदलाव किए हैं। इनका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है।
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from दैनिक भास्कर https://www.bhaskar.com/indian-national-news-in-hindi/news/now-get-higher-compensation-for-third-party-motor-claims-5879699.html
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