
बुजुर्ग मां-बाप और अभिभावकों के साथ बुरा बर्ताव या उनको बेघर करने संबंधी मामलों में केंद्र सख्ती बरतने के मूड में है। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर 6 माह तक की सजा का कानून बनाने पर विचार कर रही है। फिलहाल, ऐसे मामलों में 3 माह से सजा का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय न्याय एवं सामाजिक आधिकारिता मंत्रालय माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक रखरखाव व कल्याण अधिनियम 2007 की समीक्षा कर रहा है। मंत्रालय ने कानूनी तौर पर बच्चों की परिभाषा को विस्तारित करने का प्रस्ताव किया है। इसमें गोद लिए बच्चों, सौतेले बच्चों, दामाद, बहू, पोते-पोतियों को भी शामिल किया गया है।
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from दैनिक भास्कर https://www.bhaskar.com/indian-national-news-in-hindi/news/govt-proposes-six-month-jail-for-abandoning-elderly-parents-5871478.html
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